जिला प्रसाशन ने सोशल मीडिया पर, गलत अफवाह फ़ैलाने पर जारी किए निर्देश

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समस्तीपुर:- जिला प्रसाशन ने गलत अफवाह फ़ैलाने पर जारी किए निर्देश। आज प्रेस वार्ता में डीएम प्रणव कुमार और एसपी दीपक रंजन ने सोशल मीडिया को लेकर संयुक्त आदेश निकाले। सोशल मीडिया पर आ रहे हैं आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर जिला प्रसाशन ने निम्नलिखित आदेश जारी किये।

ग्रुप एडमिन वहीँ बने जो ग्रुप के लिए पूर्ण जिम्मेवारी और परचित हो। ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा बिना पुष्टि के समाचार पोस्ट किए जाने पर, ग्रुप एडमीन को तत्काल खंडन कर उस सदस्य को ग्रुप से हटाना चाहिए। अफवाह के विरुद्ध तथ्य पोस्ट होने पर संबंधित पुलिस प्रसाशन को तत्काल सूचित करना चाहिए। ग्रुप एडमिन द्वारा कोई कार्यवाई नही होने पर व पुलिस को सुचना नही देने पर उन्हें भी दोषी माना जायेगा, और ग्रुप एडमिन के विरुद्ध भी कार्यवाई की जाएगी ।सोशल मीडिया पर जातीय, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचने पर, एवं किसी तरह के विडियो या फोटो पोस्ट करने पर दण्डनीय अपराध हैं। दोषी पाए जाने पर आई० टी० एक्ट व भारतीय दण्ड विधि की सुसगत धाराओं तहत कार्यवाई की जाएगी।

 

आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल दरभंगा/ पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी समस्तीपुर।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखण्ड विकाश पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, पुलिस निरीक्षक और समस्तीपुर जिला के सभी थाने को सुचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

जिला जन संपर्क पदाधिकारी, ग्रुप एडमीन समस्तीपुर और जिला के सभी सोशल मीडिया ग्रुप को सुचना एवं वश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित किया जाता है।

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